राज्य सभा की विशेष शक्तियां: इसे उन सभी मामलों पर सूचना प्राप्त करने का पूरा अधिकार है जो विशेष रूप से लोकसभा के अधिकार क्षेत्र में हैं।
इसे मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नहीं है। धन विधेयक के मामलों पर भी इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। हालाँकि, संविधान राज्य सभा को कुछ विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है।
राज्यों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में,
राज्य सभा को दो विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले, अनुच्छेद 249 के तहत, राज्य सभा के पास उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करने की शक्ति है,
यह घोषणा करते हुए कि यह ‘राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन’ है। ऐसे संकल्प में मामला राज्य सूची से संबंधित होना चाहिए। संकल्प में मामले पर पारित कानून एक वर्ष के लिए वैध होगा।
दूसरा, अनुच्छेद 312 राज्य सभा को किसी अन्य मामले पर प्रस्ताव पारित करने के लिए विशेष शक्ति प्रदान करता है, अर्थात एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के लिए।
अनुच्छेद 249 के तहत पारित होने वाले प्रस्ताव की तरह, अनुच्छेद 312 के तहत भी, प्रस्ताव को सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पारित किया जाना चाहिए।
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