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शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के प्राक्धान के अनुसार विद्यालय प्रबन्धन समिति (एस.एम.सी.) के आधारभूत ढाँचे का वर्णन कीजिए।

विद्यालय प्रबंधन समिति की मूलभूत संरचना

आरटीई अधिनियम के अनुसार एसएमसी की प्रकृति विषम है| स्थानीय प्राधिकरण, महिलाओं संरक्षक विषय विशेष शिक्षक तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों के प्रतिनिधि एसएमसी के सदस्य होने चाहिए।

आरटीई अधिनियम क॑ अनुसार एसएमसी का गठन निम्नलिखित हैः

  • Ø  एसएमसी का आकार स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं है परंतु यह एक प्रबंधनीय आकार होना चाहिए। राजस्थान राज्य नेव्याख्या की है, सदस्यों की संख्या 15 होनी चाहिए तथा इसके अनुसार महाराष्ट्र में यह संख्या 12 से 16 के बीच में है।
  • Ø  75% अर्थात्‌ तीन चौथाई सदस्य उस विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावक संरक्षक होने चाहिए।
  • Ø  25% अर्थात्‌ एक चौथाई सदस्य स्वय॑ विद्यालय से होने चाहिए, जो विषय विशेष शिक्षक, स्थानीय प्राधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति हो सकते हैं।
  • Ø  महिलाओं का 50% प्रतिनिधित्व अनिवार्य है।
  • Ø  कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व अनुपातिक होना चाहिए।
  • Ø  दो सभाओं के मध्य अंतर 2 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए तथा न्यूनतम 6 सभायें एक शैक्षणिक वर्ष में होना अनिवार्य हैं।
  • Ø  बैठक के कार्यवृत्तको उचित प्रकार से दर्ज करना चाहिए।

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