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औशधि एवं प्रसाधन संमग्री अधिनियम,1940 के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा कीजिए

 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 एक महत्वपूर्ण कानून है जो भारत में दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करता है। यह कानून यह सुनिश्चित करने के लिए है कि ये उत्पाद सुरक्षित, प्रभावी हैं और स्वीकृत मानकों के अनुसार इनका परीक्षण किया गया है। यह अधिनियम जनता को असुरक्षित, हानिकारक या मिलावटी दवाओं या सौंदर्य प्रसाधनों से बचाने का भी काम करता है।

इस अधिनियम के कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं:

1। लाइसेंस की आवश्यकता: अधिनियम में सक्षम अधिकारियों से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माताओं, वितरकों और आयातकों की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य हैं कि उत्पाद सुरक्षित, प्रभावी हैं और आवश्यक मानकों को पूरा करते हैं।

2। गुणवत्ता नियंत्रण: अधिनियम में कहा गया है कि सभी दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों को भारतीय फार्माकोपिया द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए, जो भारत में दवा मानकों पर आधिकारिक प्राधिकरण है। इस अधिनियम में निर्माताओं को उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (GMP) का पालन करने की भी आवश्यकता है।

3। कुछ दवाओं की बिक्री पर रोक: यह अधिनियम कुछ ऐसी दवाओं की बिक्री पर रोक लगाता है जो असुरक्षित या हानिकारक हैं। उदाहरण के लिए, आदत बनाने वाली दवाओं जैसे ओपिओइड, बार्बिटुरेट्स और एम्फ़ैटेमिन की बिक्री को उनके दुरुपयोग या लत को रोकने के लिए अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है।

4। लेबलिंग आवश्यकताएं: इस अधिनियम के लिए आवश्यक है कि सभी दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों को आवश्यक जानकारी जैसे नाम, सक्रिय तत्व, खुराक, दुष्प्रभाव और समाप्ति तिथि के साथ लेबल किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए लेबलिंग आवश्यकताएं आवश्यक हैं कि उपभोक्ता उत्पादों की सामग्री से अवगत हों और उनका सुरक्षित उपयोग कर सकें।

5। दवा मूल्य निर्धारण: यह अधिनियम राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) को आवश्यक दवाओं और दवाओं की कीमतों को विनियमित करने का अधिकार देता है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि कीमतें सस्ती हैं और आम जनता के लिए सुलभ हैं।

6। जोखिम आधारित वर्गीकरण: यह अधिनियम सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए उनके संभावित जोखिमों के आधार पर दवाओं को वर्गीकृत करता है। वर्गीकरण विनियामक निरीक्षण के स्तर को निर्धारित करता है जिसकी दवा को आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, शेड्यूल एच ड्रग्स वे हैं जिनके लिए केवल सख्त नुस्खे के उपयोग की आवश्यकता होती है और इन्हें बिना चिकित्सकीय देखरेख के बेचा नहीं जाना चाहिए।

7। मिलावट और गलत ब्रांडिंग: यह अधिनियम दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों में मिलावट और गलत ब्रांडिंग के मुद्दे से भी संबंधित है। कोई भी उत्पाद जो मिलावटी या गलत ब्रांड पाया जाता है, उसे असुरक्षित माना जाता है और मानव उपभोग के लिए अयोग्य माना जाता है।

अंत में, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 एक आवश्यक कानून है जो भारत में दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण, बिक्री और वितरण के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करता है। इस अधिनियम के प्रावधान यह सुनिश्चित करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं कि दवाएं और सौंदर्य प्रसाधन सुरक्षित, प्रभावी और अच्छी गुणवत्ता के हैं। यह अधिनियम उद्योग को विनियमित करने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं के पास किफायती और सुरक्षित उत्पादों तक पहुंच हो। इसलिए, यह अधिनियम भारत के नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

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