केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) का गठन जल [प्रदूषण रोक एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के प्रावधान के अंतर्गत सितम्बर 1974 को हुआ था| जल [प्रदूषण रोक एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा वायु (प्रदूषण रोक एवं नियंत्रण) में बताए गए अनुसार CPCB के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:
i)
जल प्रदूषण की
रोक, नियंत्रण तथा निवारण के द्वारा राज्यों के क्षेत्रों
में जलधाराओं एवं कुओं की सफाई को बढ़ाना
ii)
देश में वायु
प्रदूषण को रोकने, नियंत्रण करने एवं
प्रशमन करके वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाना
वायु,
जल तथा शोर प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण से संबंधित तमाम मसलों
के बारे में केन्द्रीय सरकार को परामर्श दे और साथ ही 1986 के पर्यावरण (सुरक्षा)
अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराए|
इस अधिनियम के तहत् विविध श्रेणियों के उद्योगों के संदर्भ
बहि:स्रावों तथा निष्कासनों कें मानक जारी किए गए हैं। 2000-2002 के दौरान कोयला
खानों के मानक कपड़ों उद्योगों से निकलने याले यहि:स्रायों के मानक तथा नहाने के
पानी की प्राथमिक गुणवत्ता मानकों को अंतिम रूप देना उन्हें गज़ेट में अधिसूचित कर
दिया गया है।
बोर्ड ने
अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की सत्तरह श्रेणियाँ बनायी हैं। ये हैं : सीमेंट,
ताप बिजलीघर संयंत्र, डिस्टिलेरियां, चीनी, उर्वरक, समाकलित लोह एवं
इस्पात, तेल शोधक कारखाने, पल्प और
पेपर, पेट्रोरसायन, पीड़कनाशी, टैनरियां (चमड़ा शोधन), मूलभूत औषधियां, रंग-रोगन मध्यस्थ पदार्थ, कास्टिक सोडा, जिंक प्रगलन, तांबा प्रगलन तथा ऐलुमिनियम प्रगलन।
राज्य
प्रदूषण नियंत्रण बो्डों (SPCBs) के सलाह-मशवरे के CPCB ने देश के कुछ क्रांतिक रूप में प्रदूषित क्षेत्रों की पहचान भी की है
जिनकी ओर प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है| कार्य योजनाएं बना ली गयी है और उन्हें उन क्षेत्रों में लागू किया जा रहा
है|
राज्य
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPCBs के साथ सहयोग करके CPCB देश के अलवण जल संसाधनों की गुणवत्ता का संप्रेक्षणन करता रहता है जिसके
लिए देश भर में स्थित 507 संप्रेक्षण कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय परिवेशी वायु
गुणवत्ता संप्रेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 90 शहरों में फैले 290 केंद्रों का CPCB द्वारा संप्रेक्षण किया जा रहा है।
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